पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार की सौगात: चार विभागों की भर्तियों में मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में 3 साल की छूट - Seva Bharat Times

पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार की सौगात: चार विभागों की भर्तियों में मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में 3 साल की छूट

लिखित और शारीरिक परीक्षा से मिलेगी छूट, केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा; पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में मिलेगा लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश के चार विभागों—पुलिस, वन, कारागार और परिवहन—की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

सरकार के इस फैसले के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी मिलेगी। वहीं, संबंधित भर्तियों में उन्हें लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने तथा केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरने की व्यवस्था की गई है। इस संशोधन से सेना में सेवा पूरी कर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

चार विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, वन विभाग, कारागार विभाग और परिवहन विभाग की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने भर्ती नियमावली में संशोधन कर यह व्यवस्था की है, ताकि सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में अवसर मिल सकें। अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान भी बताया गया है।

अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष

नियमों में संशोधन के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है। यानी पात्र अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। इससे सैन्य सेवा पूरी करने के बाद भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट

नई व्यवस्था के तहत संबंधित विभागों की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का निर्णय लिया गया है। उन्हें केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। हालांकि, भर्ती के लिए अन्य पात्रता शर्तों और संशोधित नियमावली के प्रावधानों का पालन करना होगा।

सैन्य प्रशिक्षण का मिलेगा लाभ

अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा करने वाले युवा प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, टीमवर्क और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार की ओर से भर्ती नियमों में किए गए इस बदलाव का उद्देश्य ऐसे युवाओं को सैन्य सेवा के बाद प्रदेश के विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली में संशोधन किया गया है।

सरकार के इस निर्णय से पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवा में आगे बढ़ने के नए अवसर खुलेंगे। हालांकि, आरक्षण, आयु सीमा में छूट और परीक्षा संबंधी रियायतों का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना एवं संशोधित नियमावली के प्रावधानों को देखना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *