आरटीओ कार्यालय में  23, 28 फरवरी  और 4 मार्च को लगेगी लोक अदालत - Seva Bharat Times

आरटीओ कार्यालय में  23, 28 फरवरी  और 4 मार्च को लगेगी लोक अदालत

देहरादून। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देहरादून आरटीओ कार्यालय, विकासनगर और ऋषिकेश एआरटओ कार्यालय में लोक अदालत लगेगी। आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा ने बताया कि 23 और 28 फरवरी के अलावा 4 मार्च को लोक अदालत लगेगी। उन्होंने बताया कि यदि चालान का भुगतान नहीं किया गया तो कोर्ट के आदेश पर गाड़ी सीज की जा सकती है।

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