अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए सख्त, हरबर्टपुर में 40.50 बीघा भूमि पर कार्रवाई

बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के काटे जा रहे थे प्लॉट, एमडीडीए ने की कार्रवाई

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अनधिकृत प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में हरबर्टपुर क्षेत्र के ग्राम बद्रीपुर, धर्मावाला में लगभग 40.50 बीघा भूमि पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए की जा रही कथित अवैध प्लॉटिंग के मामले में प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए मौके पर सीलिंग की है।

एमडीडीए के अनुसार उक्त भूमि पर भू-स्वामी समीर कुरैशी द्वारा प्राधिकरण से तलपट मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त किए बिना बड़े भू-भाग में प्लॉटों का चिन्हीकरण किया जा रहा था। अनधिकृत प्लॉटिंग की जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण स्तर पर प्रकरण दर्ज किया गया और नियमानुसार वाद दायर कर कार्रवाई की गई।

सुनवाई एवं नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची और अनधिकृत प्लॉटिंग कार्य के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की।

बिना स्वीकृति प्लॉटिंग पर सख्त रुख

एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत मानचित्र एवं निर्धारित नियमों के बिना भूमि का विकास, प्लॉटों का चिन्हीकरण अथवा बिक्री के उद्देश्य से कॉलोनी विकसित करना अनुमन्य नहीं है। प्राधिकरण की ओर से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अनधिकृत विकास गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

भूखंड खरीदने से पहले जांच की अपील

प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले संबंधित भूमि और प्रस्तावित कॉलोनी के ले-आउट/तलपट मानचित्र तथा प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें। बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में कानूनी एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

बंशीधर तिवारी ने कहा—अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति किए जा रहे विकास कार्यों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्राम बद्रीपुर, धर्मावाला में लगभग 40.50 बीघा क्षेत्र में बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटों का चिन्हीकरण किए जाने के मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सीलिंग की गई है।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें ऐसे क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण कर रही हैं। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि भूखंड खरीदने से पहले प्राधिकरण की स्वीकृति और संबंधित मानचित्र की जांच जरूर करें।

सचिव मोहन सिंह बर्निया बोले—नियम विरुद्ध कार्य पर जारी रहेगी कार्रवाई

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्लॉटिंग करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ग्राम बद्रीपुर में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई और स्थल पर सीलिंग की गई।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत विकास गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है। नियम विरुद्ध विकास कार्य पाए जाने पर प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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