देहरादून में पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य: जिलाधिकारी  - Seva Bharat Times

देहरादून में पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य: जिलाधिकारी 

देहरादून में पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य, अग्नि सुरक्षा से लेकर यातायात व्यवस्था तक पर डीएम के कड़े निर्देश

देहरादून। दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थलों पर ही नियमानुसार की जाएगी। बिना अनुमति पटाखे बेचने या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दीपावली के मद्देनजर जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पटाखों की बिक्री, अस्थायी लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था और बाजारों में यातायात सुचारू रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

इन स्थानों पर चिह्नित की गई पटाखा बिक्री की व्यवस्था

नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए बैठक में तीन स्थानों को चिह्नित किया गया है। इनमें रेजर ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड स्थित क्षेत्र और पुराना बस अड्डा देहरादून शामिल हैं।

इनके अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थलों का चयन संबंधित नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के स्तर पर नियमानुसार किया जा सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित मानकों और सुरक्षा शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी स्थान पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर होगी कार्रवाई

पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारियों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया है।

लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन, संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति और निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। प्रशासन ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से लाइसेंस जारी करने के साथ सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

दुकानों पर अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य

जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को चिह्नित बिक्री स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। पटाखा विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण रखने होंगे।

दुकानों के आसपास ज्वलनशील सामग्री रखने, असुरक्षित विद्युत व्यवस्था और आग लगने की आशंका पैदा करने वाली स्थितियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। विद्युत विभाग को सुरक्षित विद्युत संयोजन, उचित वायरिंग और विद्युत उपकरणों के रखरखाव पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

बाजारों में अतिक्रमण करने वालों पर भी शिकंजा

दीपावली के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सड़क और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। पटाखा बिक्री स्थलों के आसपास टेबल, ठेली या अन्य सामान रखकर रास्ता बाधित करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करेंगे।

इसके अलावा पुलिस विभाग को स्लम क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि दीपावली के दौरान अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुगम यातायात और सुरक्षित बाजार व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। प्रशासन का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि त्योहार के दौरान खरीदारी करने वाले लोगों और व्यापारियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा, देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न एसडीएम और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय नोट: पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थलों, लाइसेंस प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना विक्रेताओं के लिए आवश्यक होगा। खरीदारी के दौरान आमजन भी निर्धारित सुरक्षा नियमों का ध्यान रखें।

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