SIT कसने वाली है 7 अधिकारियों-कर्मचारियों पर शिकंजा, केस दर्ज कराने को समाज कल्याण विभाग से मांगी अनुमति

उत्तराखंड सरकार ने समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी को समाज कल्याण विभाग के पांच अधिकारियों और दो कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। अनुमति मिलने के बाद अब एसआईटी जल्द ही मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी। वर्ष 2013 में सामने आए छात्रवृत्ति घोटाले की एसआईटी जांच कर रही है।

एसआईटी ने जिलेभर के कई शिक्षण संस्थानों की जांच के बाद 60 मुकदमे दर्ज कराए हैं। एसआईटी ने समाज कल्याण विभाग के पांच अफसरों समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया है। अब सरकार ने इस सभी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। एसआईटी ने पटल सहायक शिवमूर्ति को 11 मामलों में आरोपी बनाया है।

इनमें से एसआईटी को आठ मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है। तीन अभियोग को एसआईटी ने दिसंबर 2021 में अभियोजन की मंजूरी मांगी थी, पर अनुमति नहीं मिली। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि शिक्षण संस्थानों की जांच के बाद समाज कल्याण विभाग के कुछ अफसरों और कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज किए थे। अब शासन से सात के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मिली है। इसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी।इनके खिलाफ अनुमति
1. अनुराग शंखधर- जिला समाज कल्याण अधिकारी
2. हरीश नाथ गोस्वामी- सहायक समाज कल्याण अधिकारी
3. हरीश चंद्र राणा- समाज कल्याण अधिकारी
4. जगमोहन सिंह पपोला- सहायक समाज कल्याण अधिकारी
5. करम सिंह राणा- सहायक समाज कल्याण अधिकारी
6. राजेंद्र कुमार- पटल सहायक, समाज कल्याण विभाग
7. शिवमूर्ति- पटल सहायक, समाज कल्याण विभाग

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