25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पटाखों की दुकान हेतु अस्थायी लाईसेंस के आवेदन की तिथि होगी तथा 1 से 5 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री की जायेगी
धनतेरस को रात्रि 12 बजे तक ही सर्राफा व अन्य मेटल फर्नीचर आदि दुकानें खुली रहेगी
एसबीटी न्यूज उत्तराखंड
देहरादून। जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार एवं डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मजेय खंडूरी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प शिविर कार्यालय में दीपावली पर्व 2021 के अवसर पर अतिशबाजी के लाईसेंस निर्गत करने के संबंध में व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि मण्डल और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में दीपावली पर्व के अवसर पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तृत चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाईसेंस निर्गत किये जाने हेतु सुरक्षित स्थान चिन्हित करने तथा अग्नि सुरक्षा इत्यादि के सभी मानक का पालन करवाने के उप जिलाधिकारी/परगनाधिकारी मजिस्टेªट को निर्देश दिये।
उन्होंने निर्देश दिये कि अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्ति होने के उपरान्त ही दुकानों का लाईसेंस निर्गत करें और ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाईसेंस दें जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके साथ ही दुकान तथा उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। दुकान पक्के भवन की छत के नीचे हो, तंग स्थान ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हों, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाय तथा दुकान पर अग्निशमन के समुचित प्रबन्ध हों।
उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढतबाजार चौक तक, मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी, (हनुमान चौक तक), हनुमान चौक -झण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार-बैण्ड बाजार तक, आनन्द चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घण्टाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड़, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र), के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र/गलियां जहां अग्निशमन वाहन का वाटर टैंक न पंहुच सकता हो आतिशबाजी लाईसेंस हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे। इन क्षेत्रों में दुकान लगी हुई पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध जुर्माने के साथ ही सामग्री जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने व्यापारियों संगठनों से अपील की है कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु मास्क, फेशकवर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ज्वलनशील पदार्थों एवं धुम्रपान निषेध पर विशेष चौकसी बरतें। इसके अलावा आतिशबाजी की दुकान पर लाईसेंस की प्रति चस्पा करें। बैठक में जिन स्थानों पर सामूहिक रूप से पटाखा विक्रय किये जायेंगे उन मुख्य, अन्य स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पटाखों की दुकान हेतु अस्थायी लाईसेंस के आवेदन की तिथि होगी तथा 1 से 5 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री की जायेगी।
जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार एवं डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मजेय खंडूरी ने संयुक्त बैठक में व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों को बताया कि आतिशवाजी विक्री हेतु सिंगल विडों सिस्टम के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों से लाईसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। उन्होंने सभी व्यापारियों को अतिशवाजी की विक्री हेतु निर्धारित स्थल पर आंवटित क्षेत्र के लिए चार्ज भी देना होगा। इसके अतिरिक्त धनतेरस को रात्रि 12 बजे तक ही सर्राफा व अन्य मेटल फर्नीचर आदि दुकानें खुली रहेगी तथा जिस किसी सर्राफा व्यापारी को अपने धन को सुरक्षित स्थान तक पहुचानें की आवश्यकता है वे पुलिस प्रशासन को अवगत करायें ताकि सुरक्षा हेतु गार्ड उपलब्ध कराये जा सके। इस अवसर पर अगले वर्ष से आतिशवाजी हेतु प्रशासन एवं पुलिस द्वारा निर्धारित स्थान पर ही आतिशवाजी की दुकानें लगाये जाने का शपथ पत्र व्यापारियों की ओर से प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया।
इस अवसर पर एडीएम एफआर के.के. मिश्रा, एसपी सिटी सरिता डोभाल, अपूर्वा पाण्डे संयुक्त मजिस्ट्रेट ऋषिकेश एसडीएम सदर मनीष कुमार, विनोद कुमार एसडीएम विकासनगर, सोरभ असवाल एसडीएम कालसी, शेखर सुयाल सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह एसपी ग्रामीण, राजेन्द्र खाती मुख्य अग्निशमन अधिकारी, व्यापारी मण्डल के प्रतिनिधि देवेन्द्र कुमार अग्रवाल, जुगल किशोर, तरविन्दर सिंह, दीपक अग्रवाल, आदित्य मित्तल और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।