थाना बड़कोट पर 188 आईपीसी व 51( बी) डीएम एक्टके तहत मुकदमा दर्ज किया।
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उत्तरकाशी। हाईकोर्ट के आदेशों की बाद प्रशासन ने कोविड नियमों की अंदेखी खरने वालों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी हैं। शनिवार को सात लोग यमुनोत्री धाम यात्रा पर पहुंच गये जबकि चारधाम यात्रा पर रोक है। बड़कोट पुलिस ने चिन्यालीसौड़ व डुण्डा निवासी सात लोगों के खिलाफ थाना बड़कोट पर 188 आईपीसी व 51( बी) डीएम एक्टके तहत मुकदमा दर्ज किया।
उक्त लोगों को शुक्रवार को पुलिस ने जानकीचट्टी में रोककर वापस कर दिया था लेकिन ये लोग रात को चोरी छिपे वैकल्पिक मार्ग से यमुनोत्री पहुँच गये। जिस पर पुलिस ने उक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गयी।
इनमें बुद्धि प्रकाश पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम चिन्यालीसौड़ थाना धरासू उत्तरकाशी उम्र 55 वर्ष, राकेश पुत्र हंसरु निवासी ग्राम नागणी थाना धरासू, उत्तरकाशी, उम्र 35 वर्ष, धीरेन्द्र पुत्र दलपति निवासी ग्राम डुण्डा थाना कोतवाली उत्तरकाशी, उम्र 35 वर्ष, उर्मिला पत्नी बुद्धि प्रकाश ग्राम चिन्यालीसौड़ थाना धरासू उत्तरकाशी, उम्र 52 वर्ष, विनिता पत्नी धीरेन्द्र निवासी ग्राम डुण्डा थाना कोतवाली उत्तरकाशी, उम्र 30 वर्ष, सुमति उर्फ बवली पुत्री बुद्धि प्रकाश ग्राम चिन्यालीसौड़ थाना धरासू उत्तरकाशी, उम्र 23 वर्ष, सौरभ कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी ग्राम डुण्डा थाना कोतवाली उत्तरकाशी, उम्र 23 वर्ष शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि कोविड़-19 संक्रमण के दृष्टिगत हाईकोर्ट, नैनीताल उत्तराखण्ड़ ने चारधाम यात्रा पर रोक लगायी गयी है। अग्रिम आदेशों तक कोई भी श्रद्धालु यात्रा पर न आयें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी है।