नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को जूनियर हाईस्कूल के 936 शिक्षकों से ग्रेड-पे के मामले में जारी रिकवरी आदेश पर सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार सहित शिक्षा विभाग से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। ऐसे में इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की है।
इस मामले के अनुसार, प्रादेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रिकवरी आदेश को चुनौती दी गयी है। रिकवरी आदेश में कहा गया कि जिन शिक्षकों को 2018 से पहले 4600 का ग्रेड पे दिया गया है, वह नियम विरुद्ध तरीके से दिया गया है। इसलिए उनसे यह धनराशि रिकवर की जाय. विभाग ने रिकवरी के आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए।
वहीं, इस आदेश को संघ ने 936 शिक्षकों के माध्यम से उच्च न्यायलय में आज चुनौती दी। संघ का कहना है कि उन्हें 4600 का ग्रेड-पे गलत नहीं दिया गया है। इसलिए उनसे रिकवरी नहीं की जा सकती है। इससे पहले भी उनके द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसपर उच्च न्यायालय ने विभाग को निर्देश दिए थे कि उनके प्रत्यावेदनों पर विचार करें परन्तु विभाग ने बिना विचार किए फिर से रिकवरी के आदेश जारी कर दिए। लिहाजा, इस पर रोक लगाई जाए।