केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के रक्त केंद्र प्रभाग ने ब्लड बैकों को लेकर नई गाईडलाइन जारी की है। इस गाईडलाइन के जारी होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखंड ने रक्त केंद्रों के लाइसेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है।
अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि अस्पताल से बाहर खुले ब्लड सेंटरों के लाइसेंसों का अब नवीनीकरण नहीं होगा।
उन्होनें कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के रक्त केंद्र प्रभाग के पत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से, जो रक्त केंद्र अस्पताल परिसर के भीतर स्थित नहीं हैं, उन्हें अब लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे रक्त केंद्रों के लिए आवेदन अनुमोदन के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राधिकरण (सीएलएए) को नहीं भेजे जाएंगे।
अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन नई दिल्ली द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो अस्पताल परिसर के बाहर स्थित रक्त केंद्रों को अब से कोई भी अनुदान या नवीनीकरण प्राप्त करने से बाहर करने की सिफारिश करता है।
राज्य औषधि प्रशासन औषधि नियम, 1945 के नियम 122जी के तहत इस नीति को लागू कर रहा है। इस नियम के अनुसार, रक्त केंद्रों के संचालन या मानव रक्त घटकों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन उन संगठनों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो अस्पताल परिसर के भीतर स्थित होने सहित निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करें।
अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ ब्लड सेंटर वर्तमान में अस्पताल परिसर से बाहर संचालित हो रहे हैं। उपरोक्त नियमों के मद्देनजर, य स्पष्ट किया जाता है कि केवल अस्पताल परिसर के भीतर स्थित रक्त केंद्र ही लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए विचार के पात्र होंगे।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड का कार्यालय रक्त केंद्रों के संचालन में सुरक्षा और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस उपाय का उद्देश्य राज्य भर में रक्तदान और आधान सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाना है। अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए कृपया आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के कार्यालय से संपर्क करें।