वनों में आग लगाने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 (धारा 51 से 60) के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी किया है। जनपद में भीषण वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम एवं वनों की सुरक्षा हेतु नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, वन में और उसके निकटतम क्षेत्रान्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा व अन्य अपशिष्ट पदार्थों एवं कृषि भूमि में पराली जलाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है।
यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग खुले में आगजनी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेगें।